Companies compliance Facilitation Scheme,2026 | कम्पनीज कम्प्लायंस फैसिलिटेशन स्कीम, 2026 (CCFS-2026)
कम्पनीज कम्प्लायंस फैसिलिटेशन स्कीम, 2026 (CCFS-2026) कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय (MCA) द्वारा शुरू की गई एक माफी (Amnesty) योजना है, जिसके तहत डिफ़ॉल्ट कंपनियों को अपनी पुरानी रुकी हुई फाइलिंग को भारी छूट के साथ पूरा करने का एक आखिरी मौका दिया गया है। पहले यह योजना 15 अप्रैल 2026 से 15 जुलाई 2026 तक लागू थी, लेकिन MCA डेटा सेंटर में आग लगने के कारण अब इसकी अंतिम तारीख को बढ़ाकर 31 अगस्त 2026 कर दिया गया है। [1, 2, 3, 4]
🌟 मुख्य फायदे (Key Benefits)
- लेट फीस में 90% की छूट: सामान्य तौर पर ₹100 प्रति दिन की भारी लेट फीस लगती है, लेकिन इस स्कीम के तहत पेंडिंग एनुअल फाइलिंग पर लेट फीस में 90% की छूट मिल रही है, यानी आपको केवल 10% अतिरिक्त फीस देनी होगी। [3, 5]
- डॉर्मेंट स्टेटस (Dormant Status) पर 50% छूट: यदि कोई निष्क्रिय (Inactive) कंपनी बंद नहीं होना चाहती बल्कि डॉर्मेंट स्टेटस (e-form MSC-1) लेना चाहती है, तो उसे सरकारी फीस में 50% की रियायत मिलेगी। [3, 6]
- कंपनी बंद करने (Strike Off) पर 75% बचत: यदि कोई कंपनी हमेशा के लिए बंद (e-form STK-2) करनी है, तो फीस में 75% की बड़ी बचत होगी। [3]
- कानूनी कार्रवाई से सुरक्षा: इस स्कीम का लाभ उठाने पर कंपनियों और उनके डायरेक्टरों को भारी पेनल्टी, मुकदमेबाजी (Prosecution) और डायरेक्टर डिसक्वालीफिकेशन से पूरी सुरक्षा (Immunity) मिलती है。 [7, 8]
📝 कौन से फॉर्म इसमें शामिल हैं? (Forms Covered)
इस योजना के अंतर्गत मुख्य रूप से निम्नलिखित फॉर्म शामिल किए गए हैं: [7]
- AOC-4: फाइनेंशियल स्टेटमेंट फाइल करने के लिए
- MGT-7 / MGT-7A: एनुअल रिटर्न (वार्षिक विवरण) के लिए
- DIR-3 KYC: डायरेक्टर्स के नो-योर-कस्टमर वेरिफिकेशन के लिए
- ADT-1: ऑडिटर की नियुक्ति की सूचना के लिए [7, 9]
❌ कौन पात्र नहीं है? (Not Eligible)
- जिन कंपनियों को MCA पहले ही आधिकारिक रूप से बंद (Struck Off) कर चुका है।
- जो कंपनियां लिक्विडेशन (समापन) की प्रक्रिया में जा चुकी हैं।
- जिनके खिलाफ स्कीम लागू होने से पहले ही जांच या सख्त नोटिस जारी हो चुके हैं। [7, 8, 10]
💡 लाभ कैसे उठाएं?
पुरानी योजनाओं की तरह इस बार अलग से कोई इम्युनिटी फॉर्म भरने की जरूरत नहीं है। कंपनियों को सीधे MCA21 पोर्टल पर जाकर अपने पेंडिंग फॉर्म 31 अगस्त 2026 से पहले कम फीस के साथ सबमिट करने होंगे। इस अवधि के बाद डिफ़ॉल्ट कंपनियों पर सरकार द्वारा बेहद सख्त कानूनी और वित्तीय कार्रवाई की जाएगी। [4, 8, 11, 12]
क्या आप अपनी कंपनी के प्रकार (जैसे OPC या प्राइवेट लिमिटेड) के आधार पर इस स्कीम के नियमों को विस्तार से जानना चाहते हैं?
Prepared By✍️ Rajendra Dangwal Sirji
Tax Lawyer | Business Consultant | Accounts Expert | Legal Awareness Writer
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