करदाताओं एवं हितधारकों हेतु परामर्श – ई-वे बिल (EWB) पोर्टल में प्रस्तावित सुधार
Advisory to Taxpayers and Stakeholders – Enhancements in the e-Way Bill (EWB) Portal
दिनांक: 21 मई 2026
GSTN द्वारा ई-वे बिल (EWB) प्रणाली में डेटा की गुणवत्ता, ट्रेसबिलिटी (Traceability) तथा परिचालन दक्षता (Operational Efficiency) को और मजबूत बनाने के उद्देश्य से कुछ महत्वपूर्ण सुधार प्रस्तावित किए गए हैं।
इस परामर्श (Advisory) में निम्नलिखित प्रमुख बदलावों का उल्लेख किया गया है:
1. Bill-To / Ship-To लेनदेन में “Ship-To GSTIN” अनिवार्य
अब Bill-To / Ship-To प्रकार के लेनदेन में ई-वे बिल बनाते समय "Ship-To GSTIN" दर्ज करना अनिवार्य किया जाएगा।
इससे निम्नलिखित लाभ होंगे:
2. E-Way Bill Closure सुविधा की शुरुआत
GSTN द्वारा एक नई EWB Closure Facility प्रस्तावित की गई है, जिसके माध्यम से करदाता निर्धारित परिस्थितियों में स्वेच्छा से (Voluntarily) ई-वे बिल को बंद (Close) कर सकेंगे।
इस सुविधा के लाभ:
कार्यान्वयन (Implementation) एवं तैयारी
इस परामर्श में प्रस्तावित कार्यान्वयन समय-सीमा (Implementation Timeline) और हितधारकों के लिए आवश्यक तैयारी संबंधी दिशा-निर्देश भी दिए गए हैं।
करदाताओं एवं व्यवसायों को क्या करना चाहिए?
Source Link: https://www.gst.gov.in/newsandupdates/read/661
🖊Rajendra Dangwal Sirji - 9589129914 / 9522610100

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