GST में नई ‘Multistate Registration’ सुविधा: एक ही PAN से कई राज्यों में आवेदन करना हुआ आसान

 

एडवाइजरी की तारीख: 1 अक्टूबर 2026

कई राज्यों में कारोबार करने वाले व्यवसायों के लिए GST पंजीकरण के दौरान एक जैसी जानकारी बार-बार भरना समय लेने वाला काम होता है। इस प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए GST नेटवर्क (GSTN) ने ‘Multistate Registration’ सुविधा शुरू की है।

इसके माध्यम से एक ही PAN के अंतर्गत एक से अधिक राज्यों या केंद्रशासित प्रदेशों में GST पंजीकरण के लिए एक साथ आवेदन किया जा सकता है। फिलहाल यह सुविधा केवल सामान्य करदाताओं (Normal Taxpayers) के लिए उपलब्ध है। इसकी जानकारी GSTN की आधिकारिक एडवाइजरी में दी गई है।

Multistate Registration सुविधा क्या है?

यह सुविधा आवेदक को कई राज्यों के GST पंजीकरण आवेदनों में उपयोग होने वाली सामान्य जानकारी एक बार भरने की सुविधा देती है। इसके बाद वही जानकारी संबंधित राज्यवार आवेदनों में अपने आप भर जाती है।

हालाँकि, प्रत्येक चयनित राज्य या केंद्रशासित प्रदेश के आवेदन में वहाँ से संबंधित बाकी विवरण अलग से भरना आवश्यक है।

आवेदन की प्रक्रिया कैसे काम करती है?

1. GST पोर्टल पर राज्यों का चयन करें

GST कॉमन पोर्टल के होमपेज पर ‘Multistate Registration’ टैब उपलब्ध कराया गया है। आवेदक इस विकल्प के माध्यम से उन राज्यों या केंद्रशासित प्रदेशों का चयन कर सकता है जहाँ वह पंजीकरण लेना चाहता है।

आवश्यक राज्यों का चयन करने के बाद एक Master TRN तैयार होता है। TRN का अर्थ Temporary Reference Number यानी अस्थायी संदर्भ संख्या है।

2. सामान्य पंजीकरण जानकारी भरें

Master TRN का उपयोग करके आवेदक को Common Registration Information (CRI) भरनी होती है। इसमें निम्नलिखित विवरण शामिल हैं:

  • व्यवसाय का विवरण — Business Details

  • प्रमोटर या पार्टनर का विवरण — Promoter/Partner Details

  • अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता — Authorised Signatory

  • अधिकृत प्रतिनिधि — Authorised Representative

  • वस्तुओं और सेवाओं का विवरण — Goods and Services

समयसीमा का ध्यान रखें: एडवाइजरी के अनुसार Master TRN को 15 दिनों के भीतर सबमिट करना आवश्यक है। इसलिए सामान्य जानकारी भरकर इस चरण को समय पर पूरा करें।

3. प्रत्येक राज्य के लिए अलग TRN प्राप्त करें

CRI सबमिट होने के बाद प्रत्येक चयनित राज्य या केंद्रशासित प्रदेश के लिए अलग-अलग TRN तैयार होते हैं।

इन राज्यवार आवेदनों में पहले भरी गई सामान्य जानकारी अपने आप दिखाई देती है। यह जानकारी संपादन योग्य रहती है, इसलिए आवश्यकता होने पर इसमें बदलाव किया जा सकता है।

4. राज्य से संबंधित बाकी विवरण पूरा करें

प्रत्येक राज्य के व्यक्तिगत TRN के अंतर्गत आवेदक को शेष जानकारी भरनी होती है, जैसे:

  • मुख्य व्यवसाय स्थल — Principal Place of Business (PPoB)

  • अतिरिक्त व्यवसाय स्थल — Additional Place of Business (APoB)

  • राज्य से संबंधित विशेष जानकारी — State-specific Information

  • आधार प्रमाणीकरण — Aadhaar Authentication

एक उदाहरण से समझें

मान लीजिए कोई व्यवसाय एक ही PAN के अंतर्गत महाराष्ट्र, गुजरात और राजस्थान में GST पंजीकरण के लिए आवेदन करना चाहता है।

नई सुविधा में वह तीनों राज्यों का चयन करके Master TRN प्राप्त कर सकता है। व्यवसाय, पार्टनर और अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता जैसी सामान्य जानकारी एक बार भरने के बाद तीनों राज्यों के लिए अलग TRN बनेंगे। संबंधित सामान्य जानकारी इन आवेदनों में पहले से भरी होगी। इसके बाद प्रत्येक राज्य के व्यवसाय स्थल और अन्य आवश्यक विवरण अलग से पूरे करने होंगे।

व्यवसायों को क्या लाभ मिलेगा?

इस सुविधा का प्रमुख लाभ बार-बार एक जैसी जानकारी भरने की आवश्यकता कम होना है। इससे आवेदक का समय बच सकता है और कई राज्यों में पंजीकरण के लिए आवेदन तैयार करना अधिक सुविधाजनक हो सकता है।

आवेदकों को स्वतः भरी गई जानकारी की जाँच करनी चाहिए और प्रत्येक राज्य से संबंधित विवरण सावधानी से पूरा करना चाहिए।

आधिकारिक लिंक:

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